हाईकोर्ट के आदेश पर दरोगा समेत दो पर मुकदमा का दिया आदेश

अमेठी उत्तर प्रदेश

 

 

संवाददाता सुनील कुमार सिंहपुर अमेठी

 

उच्च न्यायालय लखनऊ ने थाना शिवरतनगंज में एस. आई. उपेन्द्र सिंह समेत दो और लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने को आदेश जारी किया है। वही स्थनीय पुलिस इस पर मौन धारण किये हुए है। थाना क्षेत्र के गांव महेशपुर मजरे घीरापुर निवासी श्री कांत त्रिपाठी ने पुलिस अधीक्षक को भेजे गए शिकायती पत्र में पिछले 22 सितंबर को अपने भाई विवेक के साथ विद्यालय में बिजली का काम करवा कर घर लौट रहा था। तभी गांव के ही इन्द्र कुमार मिश्र व उनके बेटे राधवेंद्र अपने साथियों के साथ रास्ते मे खड़े थे और गालीगलौच करते हुए मारपीट करने लगे और पर्स निकाल लिया जिसमे ₹5000 रखा था। इन लोगो द्वारा अवैध रूप से कबाड़ का काम किया जाता है। जिसमें पुलिस की सांठगांठ रहती है। उन्होंने लिखा कि प्रतिपक्षी गणों ने गाड़ी की चाभी और मोबाइल छीन लिया। इसके अलावा यह भी बताया गया कि पुलिस को भी बुलवा लिया गया और पुलिस अपने साथ थाने ले गयी जहां पर उप निरीक्षक उपेन्द्र सिंह एक सिपाही व प्रतिपक्षीगणों ने मारपीट किया है। पीड़ित युवक ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री, मानवाधिकार आयोग, डीजीपी,गृह सचिव, से न्याय की गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नही हुई थी।तब जाके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ ने उप निरीक्षक समेत दो और लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किये जाने का आदेश दिया। इस पर थानाध्यक्ष डी. के. सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा।

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